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Law and Order: क्रूज ड्रग्स केसः क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान के सामने है ये कानूनी विकल्प

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs Case) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को क्लीन चिट दे दी है. शुक्रवार को NCB ने एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court) में इस मामले की चार्जशीट (Charge sheet) दाखिल की. जिसमें आर्यन खान का नाम नहीं था. दरअसल,क्रूजड्रग्सकेसःक्लीनचिटमिलनेकेबादआर्यनखानकेसामनेहैयेकानूनीविकल्प इस मामले में आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले. हालांकि इसी केस में आर्यन खान को जेल भी जाना पड़ा था. अब सवाल उठता है कि बेगुनाह होने के बावजूद आर्यन को जिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ा तो क्या वे कोई कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं?जानकारों का कहना है कि पहले दिन ही जब एनसीबी की टीम ने मुंबई में क्रूज पर छापेमारी की थी, तो यह बात सामने आई थी कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी. फिर भी उसे गिरफ्तार किया गया था. अब चार्जशीट में आर्यन खान समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दी गई है. चार्टशीट के मुताबिक आर्यन समेत 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं. ऐसे में बेगुनाह होते हुए भी एनसीबी ने आर्यन के साथ जो बर्ताव किया और उनका उत्पीड़न किया. यहां तक कि उन्हें 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा. तो इसके लिए आर्यन खान कानून की मदद ले सकते हैं.लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तरह निर्दोष होने के बावजूद इस तरह के मामले में जेल जाने, उत्पीड़न और मान हानि सहने वाला कोई भी व्यक्ति बेगुनाह साबित होने पर कानून की मदद से आरोपी बनाने वाले अधिकारी या एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है. इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 482 की मदद ली जा सकती है.सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता असगर खान बताते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (CRPC) के अंतर्गत धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय (Hight Court) को अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) प्रदान की गई है. इस विशेष शक्ति का मकसद न्यायालय की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाना और न्याय के उद्देश्यों को बनाए रखना है.आसान शब्दों में समझें तो CRPC की धारा 482 के अधीन हाई कोर्ट को मिली अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) के इस्तेमाल से कोर्ट की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाया जाता है और इंसाफ के मकसद को बनाए रखा जाता है. असगर खान बताते हैं कि इसी धारा की मदद से आर्यन खान अगर चाहें तो उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं.साथ ही अधिवक्ता असगर खान कहते हैं कि लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर क्लीन चिट मिलने के बाद लोग किसी अधिकारी या एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं. कोई दोबारा कोई कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है.आपको बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन के साथ गिरफ्तार किए गए मुनमुन धामेचा और अरबाज मर्चेंट को चार्टशीट में क्लीन चिट नहीं मिली. वे दोनों ड्रग्स केस में आरोपी बनाए गए हैं. अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के दोस्त हैं. इस मामले में आर्यन के साथ जिन लोगों को राहत मिली है, उनमें आर्यन खान के अलावा समीर साईघन, भास्कर अरोड़ा, अविन साहू, मानव सिंघल और गोपाल जी आनंद शामिल हैं. इस मामले में बाकी बचे अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा.पिछले साल 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने मुंबई से गोवा रवाना होने वाले Cordelia Cruise शिप पर छापेमारी की थी. जहां आयोजित एक पार्टी में शामिल हुए आर्यन खान समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था. अगले दिन उन सभी को ड्रग्स कनेक्शन होने के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में आर्यन समेत ये सभी लोग अलग-अलग समय पर जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए थे. इस केस का एक आरोपी फिलहाल जेल में ही है. इस केस में आर्यन खान को 28 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था.

(责任编辑:रविवार का मौसम)

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